बीजेपी से होगा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन !

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से AAP का बिगड़ा गणित

दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों का दोबारा चुनाव कराने के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी और मेयर शैली ओबेरॉय को बड़ा झटका लगा है. ऐसा इसलिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर शैली ओबेरॉय के दोबारा कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने के फैसले को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के आदेश पर अमल हुआ तो एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष पद के चुनाव में आप के लिए अपने प्रत्याशी को जितना लगभग मुमकिन नहीं होगा!

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर अपना फैसला सुनाते हुए मंगलवार को कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के बैलेट को रद्द करने का फैसला कानूनन सही नहीं है. इस बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मेयर शैली ओबेरॉय को निर्देश दिया है कि 24 फरवरी 2023 को हुए चुनावों में जो नतीजे आए थे, वही घोषित किए जाएं. हाईकोर्ट ने मेयर शैली ओबेरॉय ये यह भी कहा कि जिस बैलेट को रद्द किया गया था, उसकी भी काउंटिंग की जाए.