झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले
- By rakesh --
- 11 Jul 2025 --
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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
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★ जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ पथ प्रमण्डल, राँची (ग्रामीण) अन्तर्गत “सिल्ली-बंता-हजाम टीकर- रंगामाटी पथ (MDR-25) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 39.00 तक (कुल लं०-39.00 कि०मी०) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (IRQP) कार्य” हेतु रू० 32,70,37,400/- (बत्तीस करोड़ सत्तर लाख सैंतीस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ राँची जिलान्तर्गत “कुम्हरिया मोड़ (मेसरा-पिठोरिया पथ पर) से संग्रामपुर (करमटोली-ओरमाँझी पथ पर) (कुल लंबाई-6.333 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पथ के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु रू० 38,89,68,400/- (अड़तीस करोड़ नवासी लाख अड़सठ हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-35/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-26661 (HRMS), दिनांक-01.08.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक” को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।
★ डॉ० अभिनीति सिद्धार्थ, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयाभुसूर, नामकुम, राँची को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ डॉ० स्नेहा सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाला, जामताड़ा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ डॉ० अरविन्द कुमार लाल, तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा वाद सं०-1855/2022 में दिनांक-03.04.2024 को पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension Scheme) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) का संचालन की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 4742/2022, मेनका महान्ती बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के क्रम में स्व० भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर को अनुमान्य ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ श्री शिव कुमार प्रसाद, स्वै० सेवानिवृत पुलिस अवर निरीक्षक के चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल राशि रु० 10,20,966/- (दस लाख बीस हजार नौ सौ छियासठ) मात्र भुगतान की स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति दी गई।
★ भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव (WDC-PMKSY 2.0) परियोजनाओं में Spineless Cactus Plantation अन्तर्गत तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु 04 संस्था के मध्य Non-Financial MoU करने की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P. (S) No.-1417/2022 Umesh Paswan Vrs. State of Jharkhand & Others एवं W.P. (S) No.-1430/2022 Ram Binay Sharma Vrs. State of Jharkhand & Others में पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ताओं की सेवा दिनांक-16.01.1994 से नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य अंतर्गत सभी थानों हेतु चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के क्रय की स्वीकृति दी गई।
★ “झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022” के तहत राजस्वहित में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारम्भ होने तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1138 दिनांक 05.07.2025 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ The District Courts of the State of Jharkhand for the Use of Electronic Communication and Audio-Video Electronic Means Rules, 2025 के गठन के निमित्त इस पर माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ षष्ठम झारखण्ड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र 01.08.2025 से 07.08.2025 तक आहूत किये जाने तथा संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद संख्या-W.P.(S) No. 5232/2022 (Shri Biswanath Oraon & Ors-Vrs-The State of Jharkhand & Ors.) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-11.09.2024 को पारित आदेश के आलोक में वादीगणों / वर्ष 2017 में नियुक्त/ कार्यरत खान निरीक्षकों को देय तिथि से सेवा सम्पुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त / अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के संबंधित प्रावधान को, पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ, क्षान्त/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ दिनेश कुमार मिश्र, तत्तकालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग सम्प्रति- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से राँची से दिल्ली ले जाने में हुए व्यय रु०-05,75,101 /- (पाँच लाख पचहतर हजार एक सौ एक) मात्र के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
★ संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के अन्तर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ सुश्री माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में क्षांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
★ स्व० जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार के Lung Transplant के उपरांत एम०जी०एम० अस्पताल चेन्नई में करायी गयी अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय राशि रु० 44,83,670/- (चौवालीस लाख तिरासी हजार छः सौ सत्तर) मात्र की प्रतिपूर्ति/भुगतान की स्वीकृति दी गई।
★ साहेबगंज अन्तर्गत “करमाटांड (मोहनपुर-करमाटांड RCD पथ पर) से जुराल (SH-18 पर) पथ (कुल लं0-12.706 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Plantation सहित) हेतु रू० 121,74,29,300/- (एक सौ एक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई।
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