रांची।हाई कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर फैसला !

रांची। एकीकृत बिहार के समय का बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है।

दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 7 साल की सजा दी है। सजा के दौरान ईलाज के लिए लालू को रिम्स के केली बंग्ले में रखा गया है। लालू की ओर से याचिका में बताया गया है कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है।

 

याचिका सूची में सीरियल नंबर 17 और 18 पर लगा हुआ है ऐसे में अगर हाई कोर्ट में सुनवाई टली तो लालू प्रसाद को जमानत याचिका की सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा।

दीपावली और छठ की छुट्टी

चारा घोटाला के मामले के लिए झारखंड हाई कोर्ट में एक सक्षम बेंच को गठित किया गया है। उस बेंच की सुनवाई सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को ही की जाती है। 6 नवंबर को शुक्रवार है और अगर सुनवाई टल जाती है तो, अगले शुक्रवार 13 नवंबर और 20 नवंबर को हाईकोर्ट में दीपावली और छठ की छुट्टी है ऐसे में अगले 2 सप्ताह उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकेगी या यूं कहें की तब जमानत याचिका की सुनवाई 27 नवंबर को हो सकती है।

लालू पर झारखंड में चारा घोटाला के 5 मामले
चारा घोटाला मामले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को दो मामले में पांच 7 साल की सजा दी गई है. लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 5 मामले चल रहे हैं, जिसमें से चार मामले में सजा दी गई है. देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामले में उन्हें हाई कोर्ट से पूर्व में जमानत मिली हुई है, जबकि दुमका कोषागार निकासी मामले में सुनवाई होगी। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है.