रांची : कर्मचारियों के लिए बाहर से आये रिश्तेदारों की जानकारी देना अनिवार्य

मंत्री, विधायक व पुलिसकर्मियों से लेकर आम आदमी तक में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। बढ़ते संक्रमण ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है।  विभागों में कोरोना वायरस का खौफ दिखने लगा है। 

इसी कोविड-19 संक्रमण की आशंका के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोविड-19 संक्रमण की आशंका के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार के कार्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किया है। सभी विभागों को भेजे गये पत्र में उन्होंने विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ढिलाई बरतने पर नाराजगी जतायी है।

कहा है कि विभिन्न विभागों व कार्यालयों के कर्मी ऑनलाइन अवकाश का आवेदन देकर मुख्यालय से बाहर की यात्रा कर रहे हैं। वापस लौट कर वह अपने कार्यालयों में काम करना शुरू कर देते हैं।

मुख्य सचिव ने सरकारी कार्य से, आकस्मिक कार्य से, निजी कार्य से या सार्वजनिक अवकाश की अवधि में भी मुख्यालय से बाहर की यात्रा करने के लिए सक्षम प्राधिकार की अनुमति अनिवार्य रूप से हासिल करने का निर्देश दिया है।

कहा है कि राज्य के बाहर यात्रा कर वापस लौटने पर कर्मचारियों को 14 दिनों का कोरेंटाइन लीव दिया जायेगा। उस अवधि में उनके लिए होम कोरेंटिन होना अनिवार्य होगा।

अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कर्मी द्वारा दिये जाने वाले आवेदन के साथ यात्रा स्थल की जानकारी देना भी जरूरी है। यात्रा के दौरान कर्मी मास्क का उपयोग, संक्रमित स्थलों की यात्रा से परहेज जैसे आवश्यक निवारक उपाय अपनायेंगे।