राष्ट्रपति के प्रस्तावित परिभ्रमण कार्यक्रम को लेकर No Flying Zone घोषित

दिनांक 28 फरवरी 2024 को भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया का राँची में प्रस्तावित परिभ्रमण कार्यक्रम है। उपायुक्त, राँची श्री राहुल कुमार सिन्हा के निदेश के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट से केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मनातु के आस-पास के क्षेत्रों में Drone, Paragliding, Hot Air Balloon एवं अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर राँची द्वारा No Flying Zone घोषित किया गया है।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गयी है :-

1- बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट से धुर्वा गोलचक्कर से सिठियो से बालालौंग से गुटुवा से ITBP Chowk से केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मनातु के 500 मीटर की परिधि को Drones, Paragliding and Hot Air Balloons के संदर्भ में ‘No Fly Zone’ घोषित किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में तथा उसके ऊपर Drones, Paragliding and Hot Air Balloons पूर्णतः वर्जित रहेंगे।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 28.02.2024 के प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।