रांची। चारा घोटालों के चार मामलों में लालू को जमानत, आएंगे जेल से बाहर

रांची। देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक चारा घोटाले के एक और मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अब लालू को जेल से बाहर लाया जा सकता है।कोर्ट ने उन्हें एक लाख के मुचलके और 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया है। हालांकि उनका ईलाज दिल्ली के एम्स में हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें किडनी और हाई शुगर की बीमारी है।

शनिवार को लालू यादव को दुमका कोषागार के मामले में अवैध निकासी के लिए सजा दी गई थी। कोर्ट में अपील के बाद उन्हें जमानत मिल गई है।जमानत का आधार आधी अवधि की सजा काट लेने को बनाया गया है।

लालू यादव पर चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। इसमें से चार में लालू यादव को सजा दी जा चुकी है और रांची ट्रेजरी के मामले में अभी चार्जशीट होना बाकी है।

  • पहला मामला

चाइबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप

लालू प्रसाद के साथ 44 अभियुक्त

इसमें लालू यादव को पांच साल की सजा हुई

 

  • दूसरा मामला

देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला

लालू यादव के साथ 38 लोगों पर आरोप

लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा

  • तीसरा मामला

चाइबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ की अवैध निकासी

लालू के साथ 56 लोगों पर आरोप

लालू यादव को पांच साल की सजा

 

  • चौथा मामला

दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी

दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा

 

  • पांचवां मामला

अभी चार्जशीट बाकी है। रांची ट्रेजरी से अवैध निकासी का है।