रांची। राज्यसभा चुनाव में हार्स ट्रेडिंग के मामले में फैसला सुरक्षित, 10 को आ सकता है फैसला

रांची। राज्यसभा चुनाव के मामले में हार्स ट्रेडिंग के मामले में पीसी एक्ट को जोड़ने को लेकर सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में 10 जून तक आदेश सुरक्षित रख लिया गया। सोमवार को सिविल कोर्ट में दंडाधिकारी अनुज कुमाप की अदालत में मामले की सुनवाई हुई है। मामला वर्ष 2016 का है, जब राज्यसभा के चुनाव में हार्स ट्रेडिंग को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। मामले में अब त्ताकालिन मुख्यमंत्री रघुवर दास, तात्कालिन एडीजी अनुराग गुप्ता और प्रेस सलाहकार का नाम जोड़ने की बात की जा रही है। दो जून को इस मामले को लेकर कोर्ट के ड्रप बाक्स में आवेदन दिया गया था। इसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन तीनों पर केस चलाने की अनुमति दे दी थी।

मामला में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी के पति योगेन्द्र साव को रिश्वत देने की कोशिश का है। इस मामले में एडीडी व प्रेस सलाहकार को प्राथमिक अभियुक्त और पूर्व मुख्यमंत्री को अप्राथमिक अभियुक्त माना गया है। हाल के दिनों में इसपर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी अपना तर्क मीडिया के सामने रखा है और पार्टी की तरफ से  बात रखी है।