हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत, प्रकिया के बाद निकलेंगे बाहर !

रांची। लैंड स्कैम केस के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दे दिया है. हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. इससे पहले गुरुवार (13) जून की सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई. हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल और हाईकोर्ट के सीनीयर एडवोकेट पियूष चित्रेष ने बहस की थी.

 

  • झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत

  • झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व सीएम को मिली बेल

  • न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय के कोर्ट ने सुनाया फैसला

  • हेमंत सोरेन ने खुद को बेकसूर बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को बताया था गलत

  • दाखिल की थी जमानत याचिका

  • इससे पहले 13 जून को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

  • हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा था पक्ष

  • कहा था – पीएमएलए की धाराओं के अंतर्गत नहीं आता मामला

  • हमारे नाम पर नहीं है जमीन

  • मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं

  • जिस जमीन के मामले में मेरी गिरफ्तारी हुई उस पर मेरा दखल नहीं

  • जमीन का इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी मेरे नाम पर नहीं

  • ईडी प्रेडीकेट ऑफेंस की जांच नहीं कर सकती

  • ईडी नहीं बता सकती कि जमीन सही है या गलत

  • क्योंकि ईडी एक जांच एजेंसी है

  • इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर कहीं शिकायत नहीं की गई

  • मामले में कोई भी दस्तावेज हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं

  • वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने रखा था पक्ष

  • कहा था – पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने गिरफ्तारी को मना है लीगल

  • इस आधार पर हेमंत सोरेन को नहीं दी जा सकती जमानत