शेख हसीना को मिली सजा-ए-मौत, बांग्लादेश की ICT ने दिया फैसला !

शेख हसीना को मिली सजा-ए-मौत, बांग्लादेश की ICT ने दिया फैसला, इन 5 मामलों में ठहराया सर्वोच्च दोषी

बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सर्वोच्च दंड देने का फरमान सुना दिया है. जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं के मामले में शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई। उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है. हसीना और दो अन्य पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चला।

सोमवार को जस्टिस मोहम्मद गोलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली ICT ने यह फैसला सुनाया, जिसे लाइव प्रसारित किया गया. जजों ने 453 पन्नों के फैसले के छह भागों में से कई हिस्सों को पढ़कर सुनाया, जिसमें शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराया गया. ट्रिब्यूनल ने पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को मौत की सजा से राहत दी, क्योंकि वे सरकारी गवाह बन गए थे. उन्हें 5 साल जेल की सजा दी गई है।