रांची। छठी जेपीएससी परीक्षा रद्द, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बनेगी नई मेरिट लिस्ट

रांची।  झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध घोषित हो गई है। कोर्ट ने डेपीएससी को आदेश दिया है कि आठ हफ्ते के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करे। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, वहीं राज्य में राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

– झारखंड हाइकोर्ट ने जैसे ही छठी जेपीएससी की परीक्षा के मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया राज्य में लंबे समय से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। अभ्यर्थियों ने जहां हाइकोर्ट के इस फैसले पर हर्ष जताया है, वहीं वर्तमान राज्य सरकरा पर निशाना भी साधा है। एक अभ्यर्थी  इमाम सैफी के अनुसार इस मामले में बड़ी लापरवाही बरती गई थी। अब जब हाईकोर्ट का फैसला आया है तो लोगों को जानकारी मिल रही है। हालांकि अभ्यर्थियों की तरफ से जो बाते सामने आ रही है, उसमें अभी भी वे संतुष्ट नहीं है। इसपर अब वे विचार कर रहे हैं। हो सकता है माममा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है।

इधर जेपीएससी के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी बयान सामने आने लगे हैं।  जब इन अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई थी तब राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपनी राय रखी थी। अब जब मामला न्यायलय में आने के बाद खआरिज किया तो कई सवाल वर्तमान सरकार पर खड़े के गए। सत्ताधारी दल के नेताओं ने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। राज्य में सरकार चला रही पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि कोर्ट का दृष्टिकोण सही है और उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इस फैसले से प्रतिभावान छात्रों को फायदा होगा। हालांकि उन्होंने पिछली रघुवर सरकार पर निशाना भी साधा है।

पूरे मामले के बारे में हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि फरवरी माह में सुनवायई केबाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। आज के फैसले में पुरानी मेरिट लिल्ट को रद्द कर दिया गया है और आठ हफ्ते के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है।

बहरहाल झारखँड में जेपीएससी की परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। कई बार इसपर बड़ी बसह भी होती रही है। ऐसे में राज्य में न्यायाल की भूमिका भी काफी अहम मानी गई है। अब नये विवाद पर कोर्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन आनेवाले समय में इस तरह की गड़बड़ियां नहीं हो, इसपर जेपीएससी को ध्यान रखना होगा।

ब्यूरो रिपोर्ट सबरंग समाचार रांची।