बैंक डिटेल अपडेट न करने वाले करदाताओं का GST रजिस्ट्रेशन होगा सस्पेंड !

GSTN का नया Rule 10A लागू: बैंक डिटेल अपडेट न करने वाले करदाताओं का GST रजिस्ट्रेशन होगा सस्पेंड

GSTN ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि Rule 10A के तहत GST पोर्टल पर होने वाले बदलाव जल्द ही लागू हो जाएंगे। इस नए नियम के लागू होते ही जिन करदाताओं ने अभी तक अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं की है, उनका GST रजिस्ट्रेशन स्वत सस्पेंड किया जा सकता है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने के बाद कारोबारियों की इनवॉइसिंग और टैक्स फाइलिंग दोनों रुक जाएंगी, जिससे उनके व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

 

रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिन के भीतर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी जरुरी

हर GST करदाता के लिए अनिवार्य है कि वह अपने रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिन के भीतर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी GST पोर्टल पर दर्ज करे। यदि कोई करदाता इस अवधि में जानकारी नहीं भरता है या GSTR-1 / IFF फाइल करने से पहले बैंक विवरण अपडेट नहीं कर पाता है, तो सिस्टम स्वत, इस नियम को लागू करेगा और उस करदाता का रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड स्थिति में डाल देगा। साथ ही ये नए नियम TDS, TCS करदाताओं और उन करदाताओं पर लागू नहीं होते जिन्हें अधिकारी स्वयं रजिस्टर कर चुके हों।