वाहनों के पंजीयन की अवधि 15 साल से बढ़ाकर अब 20 साल !

केंद्र सरकार ने वाहनों की पंजीयन वैधता 15 साल से बढ़ाकर अब 20 साल कर दी है।

वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने वाहनों के पंजीयन (Registration Validity) की अवधि 15 साल से बढ़ाकर अब 20 साल कर दी है। यह फैसला देशभर में लागू होगा और इससे करोड़ों वाहन चालकों को सीधा फायदा मिलेगा।

पहले क्या था नियम?

अब तक निजी वाहनों का पंजीयन केवल 15 साल तक ही वैध माना जाता था। 15 साल पूरे होने के बाद वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता था और दोबारा पंजीयन की प्रक्रिया करनी पड़ती थी।

नए नियम में क्या बदलाव?
अब वाहन पंजीयन 20 साल तक वैध रहेगा।

20 साल पूरे होने के बाद ही वाहन मालिक को नवीनीकरण (Renewal) कराना होगा।

सरकार का मानना है कि इससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने की मजबूरी नहीं रहेगी