रांची। राज्य में हो सकती है शराब की ऑनलाइन बिक्री,सरकार कर रही है विचार

रांची। राज्य में शराब की ऑनलाइन बिक्री एवं ऑन डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने के मामले में राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित लाइसेंस धारियों से राय ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से सभी राज्यों में होम डिलीवरी के माध्यम से शराब बेचने पर विचार करने को बढ़ावा देने को कहा गया है। इसके बाद ही व्यवसायियों से इस संदर्भ में सवाल किए गए हैं। 

व्यवसाई वर्ग होम डिलीवरी के समर्थन में

झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ कि सचिव सुबोध कुमार जयसवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया की व्यवसाई वर्ग होम डिलीवरी के मामले का समर्थन करता है। लेकिन इसके लिए लाइसेंस धारियों को अतिरिक्त डिलीवरी ब्वॉय की आवश्यकता होगी और अतिरिक्त वेतन का भुगतान करना होगा। ऐसे में डिलीवरी ब्वॉय के वेतन की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाए या फिर बिक्री के हिसाब से कमीशन तय किया जाए।

डिलीवरी की समय सीमा निर्धारित

इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एवं होम डिलीवरी से बिक्री के लिए लोकेलिटी तय की जाए और डिलीवरी की समय सीमा निर्धारित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मार्च 2020 में 21 मार्च तक कुल 21 दिनों तक की दुकानों का संचालन हो पाया था और 22 को जनता कर्फ्यू और 23 मार्च से अब तक लॉकडाउन है,लेकिन लाइसेंस धारियों के वैलिड से पूरे माह का ईटीडी काट लिया गया है। यह उचित नहीं है। इसलिए व्यवसायियों के से 21 दिनों का ही ईटीडी काटते हुए शेष राशि वैलिड में वापस किया जाए ताकि लाइसेंस धारियों को आर्थिक मंदी में दुकान चलाने में सुविधा हो सके।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य

संघ के सचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने यह भी कहा है कि अगर शराब दुकानें खुलती है तो कर्मचारी के साथ ही शराब खरीदने वालों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन दुकान के बाहर शराब खरीदने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना लाइसेंस धारियों के लिए संभव नहीं है। इसलिए उत्पाद विभाग के द्वारा ही इसके लिए व्यवस्था दी जाए ताकि अगर दुकानें खुलती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांति पूर्वक दुकानों का संचालन किया जा सके।