डुमरी उपचुनाव -मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक

डुमरी उप चुनाव : शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक

सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर रखी जायेगी निगरानी

मंगलवार 5 सितम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान, मतगणना 8 सितंबर को
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राँची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड श्री के. रवि कुमार ने कहा कि 33 डुमरी विधान सभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निर्भीक मतदान कराने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा सभी आवश्यक उपाय किये जा रहें है। साथ ही कहा कि इस दिशा में राजनीतिक दलों की भी सकारात्मक भूमिका अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष मतदान हेतु आधुनिक तकनीकों की मदद से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी रखी जायेगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर बाहर की ओर भी एक कैमरा अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे मतदान परिसर में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सके। वे आज धुर्वा स्थित अपने कार्यालय के सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को 33 डुमरी विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान एवं मतगणना हेतु डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं । बताया कि 5 सितम्बर मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान के लिए समय निर्धारित है। मतगणना 8 सितंबर को गिरिडीह के पचम्भा स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति में 8 बजे पूर्वाह्न से निर्धारित है। मतगणना हेतु 16 काउंटिंग टेबल पर कुल 24 राउण्ड की मतगणना की जानी है।

बैठक में श्री के. रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं द्वारा मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किए गए पासबुक, श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्थ इन्सुरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पास्पोर्ट, पेंशन के कागज, केंद्र/राज्य/पीएसयू/पब्लिक लिमिटिड कंपनी के सर्विस आईडी कार्ड, एमपी/एमएलए/एमएलसी द्वारा जारी किए गए ऑफिसियल आईडी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड का वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस उपनिर्वाचन के सम्पूर्ण मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा ।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के ऐसे पदाधिकारी जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता न हों वे इस दौरान उस क्षेत्र में न रहें। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस को गिरिडीह एवं बोकारो जिला में ड्राई डे के रूप में घोषित किया गया है।

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के ओएसडी श्रीमती गीता चौबे, अवर सचिव श्री देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी मुख्यालय श्री संजय कुमार समेत सभी प्रमुख मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।