देवघरः बाबा बैद्यनाथ मंदिर का मामला- कोर्ट ने कहाकि बिहार सरकार बने प्रतिवादी

देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रसिद्ध श्रावणी मेला में पूजा को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई।

इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को बिहार सरकार को भी मामले में प्रतिवादी बनाने को कहा है।जनहित याचिका में यह मांग की गयी है कि सावन के पवित्र माह में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में भक्तों को पूजा करने की इजाजत दी जाये।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की रथयात्रा के आयोजन को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद देवघर में पूजा के आयोजन को लेकर याचिका दाखिल की गयी है।प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश मिश्र ने बताया कि मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंडा धर्म रक्षिणी बोर्ड, देवघर मंदिर न्यास बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिका में कहा गया है कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को देखते हुए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रावणी मेला का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रार्थी का कहना है कि श्रावणी मेला से करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए नियमों के अनुसार श्रावणी मेले के आयोजन को अनुमति दी जाये।