नई दिल्ली: एक जून से अतिरिक्त 200 विशेष ट्रेनें चलेंगी

एक जून से 200 विशेष ट्रेनें चलाए जाने का फैसला लिया गया है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त होंगीं।

ये एक मई से चलाई जा रही श्रमिक ट्रेनों और 12 मई से राजधानी रूट पर चलाई जा रही 30 स्पेशल एसी ट्रेनों के अलावा दूसरी ट्रेनें हैं।

रेलयात्रा के लिए ज़रूरी नियम

  1. रेल मंत्रालय के अनुसार एक जून से 200 रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी यानी कुल 200 रेलगाड़ियां चलेंगी। इन ट्रेनों में जनरल कोच, एसी कोच और नॉन एसी कोच होंगे।
  2. जनरल कोच और स्लीपर श्रेणी में यात्रा के लिए रिज़र्वेशन करवाना होगा।
  1. इसके लिए आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप या बेवसाइट के ज़रिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जा सकेगी। रेलवे स्टेशन पर बने काउंटर पर टिकट की बिक्री नहीं होगी। इनके लिए तत्काल टिकट बुकिंग भी नहीं हो सकेगी।
  2. सामान्य ट्रेनों की तरह टिकट बुकिंग पर पहले की तरह सभी कोटा लागू रहेंगे।
  3. यात्रा के लिए अधिकतम 30 दिन पहले तक टिकट बुक की जा सकती है।
  4. आरएसी और वेटिंग लिस्ट के लिए भी टिकट जारी होगा लेकिन कंफर्म न होने की सूरत में व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकेंगे।
  1. उन्हीं को रेलवे स्टेशन में प्रवेश मिलेगा जिनके पास टिकट होगा।
  1. यात्रा से पहले सभी का टेस्ट किया जाएगा और जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं होंगे केवल उन्हीं को यात्रा की अनुमति होगी. अगर जांच में किसी को यात्रा के लिए स्वस्थ नहीं पाया जाता तो टिकट का पूरा पैसा वापिस कर दिया जाएगा।
  2. इन स्पेशल ट्रेनों में चार कैटिगरी के विकलांगों और 11 कैटिगरी के मरीज़ों के लिए छूट दी जाएगी।
  3. रेलवे का कहना है कि यात्रियों के लिए सफर के दौरान खाने का सामान पहले से रखना बेहतर होगा। टिकट में खाने का चार्ज भी नहीं वसूला जाएगा। हालांकि कुछ ट्रेनों में पैन्ट्री कार होगी जहां से यात्री पैसे दे कर खाने का सामान ख़रीद सकेंगे।
  4. ट्रेन स्टेशनों पर किताबों के स्टॉल और दवाई के स्टॉल जैसी दुकानें खुली रहेंगीं। स्टेशनों में बने खाने की दुकानों और रेस्त्रां में बैंठ कर खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी, यात्री खाना पैक करा कर ले जा सकते हैं।
  5. गंतव्य तक पहुंचने के बाद यात्री को प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य नियमों का पालन करना होगा।
  6. ट्रेनों के भीतर तौलिए और चादरें नहीं दी जाएंगी. न ही ट्रेनों में परदे होंगे।
  7. सफर के लिए यात्री को कुछ नियम मानने होंगे।
  8. सभी को रेलवे स्टेशन में प्रवेश के वक़्त और पूरी यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  9. यात्री को कम से कम 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा।
  10. स्टेशन और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
  11. सभी के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा