रांची। विधायक ढुल्लू महतो को मिला रंगदारी मामला में कोर्ट से जमानत, रहेंगे जेल में

रांची। ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड  के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन में बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को सोमवार को राहत मिल गई। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने  वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी व एन  के सविता की दलील सुनने के बाद विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है।

 हालांकि इसके बावजूद विधायक ढुलू महतो को अभी धनबाद जेल में ही रहना होगा। विधायक को दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में अभी जमानत नहीं मिली है।

अपर लोक अभियोजक ने किया विरोध 

अदालत में अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि विधायक के विरुद्ध रंगदारी का अपराध नहीं बनता है। राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। अपर लोक अभियोजक जब्बाद हुसैन ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया परंतु अदालत ने अभियोजन के विरोध को खारिज करते हुए ढूल्लू महतो  को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।

11 मई से धनबाद जेल में बंद हैं विधायक ढुलू महतो 

विधायक ढुलू महतो ने 11 मई को मुजफ्फरपुर के व्यवसायी इरशाद से रंगदारी मांगने के मामले में सरेंडर किया था तब से वह जेल में है। बचाव पक्ष के आवेदन पर विधायक ढुल्लू को सोमवार को ही इस मामले में  रिमांड किया गया था। 15 फरवरीं 20 को कम्पनी के मैनेजर मुकेश चंदानी के शिकायत पर धनबाद थाने में बाघमारा के विधायक ढुलू महतो के खिलाफ धमकी तथा रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज की गई थी।