जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर 14 सितंबर को फैसला, बरवाअड्डा थाना कांड में सुनवाई पूरी
- By rakesh --
- 10 Sep 2026 --
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धनबाद: डुमरी विधायक जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को धनबाद के एमपी-एमएलए न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने आरोपियों का पक्ष रखा, जबकि अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने केस डायरी में दर्ज तथ्यों के आधार पर अग्रिम जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तत्काल फैसला नहीं सुनाया। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश पारित करने के लिए 14 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। ऐसे में अब जयराम महतो समेत चारों आरोपियों की नजर अदालत के अगले आदेश पर है।
बरवाअड्डा थाना कांड से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान के आधार पर 22 अगस्त 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
एफआईआर में डुमरी विधायक जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल समेत अन्य के नाम शामिल किए गए हैं। मामला थाना परिसर में हुए कथित हंगामे और पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोपों से जुड़ा है।
चारों नामजद आरोपियों की ओर से गिरफ्तारी से पहले राहत के लिए अग्रिम जमानत की याचिका अदालत में दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई।
पुलिस ने लगाया गलत व्यवहार और हंगामे का आरोप
पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोप है कि जयराम महतो ने थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार किया। पुलिस का दावा है कि विधायक ने अपने समर्थकों से हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए कहा।
पुलिस के अनुसार, इसी दौरान उनके समर्थकों की ओर से थाना परिसर में हंगामा किया गया। साथ ही पुलिसकर्मियों के काम में कथित तौर पर बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया है।
हालांकि, ये सभी आरोप प्राथमिकी और पुलिस की ओर से अदालत में रखे गए तथ्यों पर आधारित हैं। मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगी।
बचाव पक्ष ने रखी जमानत की दलील
गुरुवार की सुनवाई में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत के पक्ष में दलीलें रखीं। वहीं अभियोजन पक्ष ने केस डायरी में दर्ज तथ्यों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अपना आदेश बाद में सुनाने का निर्णय लिया। इसके लिए 14 सितंबर की तारीख तय की गई है।
14 सितंबर को साफ होगी तस्वीर
अब इस मामले में अगली महत्वपूर्ण तारीख 14 सितंबर 2026 है। इसी दिन विशेष न्यायाधीश की अदालत जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुना सकती है।
फिलहाल अदालत ने किसी आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर या खारिज नहीं की है। इसलिए चारों आरोपियों को लेकर आगे की कानूनी स्थिति 14 सितंबर के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।
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