वाहनों के पंजीयन की अवधि 15 साल से बढ़ाकर अब 20 साल !

केंद्र सरकार ने वाहनों की पंजीयन वैधता 15 साल से बढ़ाकर अब 20 साल कर दी है। वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की