रांची। लॉकडाउन जारी, शनिवार पांच बजे से सोमवार छह बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन
- By rakesh --
- 09 Jun 2021 --
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आपदा प्रबंधन ने शर्तों में किया आंशिक बदलाव
रांची। झारखंड में अनलॉक 2 को लेकर मुख्यमंत्री आवास में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि अगले सोमवार यानि 16 जून तक आंशिक छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। इसमें तय किया गया कि जमशेदपुर को छोड़कर बाकी के 23 जिलों में दुकाने अब दिन के चार बजे तक खुलेंगी। 12 जून शनिवार को दिन के पांच बजे से 14 जून सोमवार के सुबह छह बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि राज्य में अललॉक की प्रक्रिया कैसे शुरू होगा। फिलहाल 10 जून तक राज्य में निर्धआरित प्रावधानों के साथ लॉकडाउन जारी था।
कोरोना के संक्रमण की घटती दर से राज्य सरकार थोड़ी राहत महसूस करते हुए अब अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के साथ बैठक कर आंशिक छूट के साथ एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि बैठक में तय किया गया कि जमशेदपुर को छोड़कर बाकी के सभी जिलों में दिन के चार बजे तक दुकाने खोली जा सकेंगी। इसके अलावा व्यवसाय में कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन अभी लॉकडाउन जारी रहेगा। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सह पदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने विस्तार से जानकारी दी।
झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर में बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में एक तरह जहां जीवन बचाने के साथ साथ जीविका को लेकर भी चिंता है। ऐसे में सरकार ने राज्य को धीरे धीरे अनलॉक करने में लगा है। लेकिन इस बात को लेकर चिंता भी है कि कहीं तीसरी लहर का सामना नहीं करने पड़े। ऐसे में सरकार और आम लोगं को फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाना जरुरी है।
अनलॉक 2 में क्या क्या बदलाव हुआ
- पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
- पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
- सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l
- शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे
- रेस्तरां से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गई l
- शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, Departmental स्टोर बंद रहेंगे l
- स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
- समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
- आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
- 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
- विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
- बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
- राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
- निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
- कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
- आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l