गढ़वा : बंशीधर नगर अनुमंडल क्षेत्र में 144 लागू, 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे
- By admin --
- 28 Jul 2020 --
- comments are disable
कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए कमलेश्वर नारायण, अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर द्वारा श्री बंशीधर नगर अनुमंडल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से 28 जुलाई 2020 से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगी।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इस दौरान श्री बंशीधर नगर अनुमंडल क्षेत्र में कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी भी परिस्थिति में इकट्ठा नहीं हो। निजी वाहन, ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई रिक्शा, मैनुअल रिक्शा को परिवहन विभाग झारखंड सरकार के निहित शर्तों का अनुपालन करते हुए भाड़े पर चलाने की अनुमति होगी।
कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी। संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक लोगों की आवाजाही को निषेधित किया गया है।
65 वर्ष या उससे ऊपर आयु के सभी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अति आवश्यक सेवा एवं चिकित्सीय परामर्श को छोड़कर घरों से बाहर निकलने को निषेधित किया गया है। सभी धार्मिक स्थल एवं स्थान दर्शनार्थियों के लिए पूर्णता बंद रहेंगे। सभी विद्यालय, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई जारी रखी जाएगी। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव एवं अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिमखाना, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार एवं इस प्रकार के सभी संस्थान बंद रहेंगे। बिना दर्शकों व समर्थकों के स्पोर्ट्स कंपलेक्स व स्टेडियम खोले जा सकते हैं। मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य स्थलों पर थूकना एवं शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आवश्यक दुकानों के संचालन में ग्राहकों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी का अनुपालन करना होगा, तथा एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अनुमान्य नहीं होंगे। शादी विवाह समारोह में सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए अधिकतम 50 लोगों अनुमान्य होंगे वहीं दाह संस्कार कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति अनुमान्य होंगे। अन्य राज्यों, रेड जोन व विदेश से आने वाले सभी नागरिक अपनी स्वास्थ्य जांच करवाएंगे तथा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।
आवश्यक सेवा प्रतिबंध से बाहर
उन्होंने बताया कि इस दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों/ प्रतिष्ठानों को उक्त प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। ऐसे प्रतिष्ठान जो कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है खुले रहेंगे। उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपने गतिविधियां चालू रख सकते हैं, इन सभी कार्यों को कार्य संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।
संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सब्जी, दूध, राशन एवं अन्य खाद्य पदार्थ विक्रेता जो वर्तमान में दर निर्धारित उससे अधिक दर से क्रय विक्रय नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का अफवाह नहीं फैलाएगा और ना ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेगा।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इस निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत दंडनीय होंगे।