रांची। झारखंड में लॉकडाउन अभी नहीं, अपर स्वास्थ्य सचिव ने आपदा विभाग को भेजे सुझाव, सीएम बैठक कर लेंगे फैसला

कोरोना का बढ़ता ग्राफ : एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने भेजा प्रस्ताव, झारखंड में कई तरह के प्रतिबंध लगने के आसार बढ़े।

 

रांची। झारखंड में कोरोना का विस्फोट जारी है। राज्य में एक हजार से अधिक मरीज एक दिन में मिलने के बाद से सरकार के भी कान खड़े हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। सोमवार यानि तीन जनवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा की बैठक होगी, जिसमें इन सारके सुझावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, इसके बाद सरकार एक बार फिर से कोरोना से निपटने के लिए गाईडलाइन तैयार कर सकती है।

इधर विभाग की तरफ से जारी इस पत्र के बाद राज्य में अफवाहों का बाजार गर्म होगा। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। हालांकि बाद में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विट कर कोरोना को लेकर विभागों से सुझाव की बात कही है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजे गए सुझावों में….

शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू 15 जनवरी तक के लिए लगाया जा सकता है।

रविवार को आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद किया जा सकता है।
झारखंड में 15 जनवरी तक सभी पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बन्द किया जा सकता है।

सभी धार्मिक स्थल में श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी लगाई जा सकती है।

शादी विवाह और अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोग के शामिल होने पर लगी पाबन्दी लगाई जा सकती है।

वायरस के संचरण के नीचे प्रतिबंध हो सकता है:

1. सभी सार्वजनिक पार्क और स्टेडियम जैसे खेल परिसर 15 जनवरी तक बंद  हो सकते हैं।

2. सभी स्विमिंग पूल, जिम और इनडोर स्टेडियम को 15 जनवरी तक बंद किया जा सकता है।

3. सभी धार्मिक स्थल बंद किया जा सकता है।
4. मेलों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और हाट बाजारों की अनुमति केवल के साथ ही दी जा सकती है। सख्त सामाजिक दूरी और निगरानी की जानी चाहिए।
5. विवाह समारोह, मृत्यु संस्कार, कोई भी सामाजिक समारोह ही होना चाहिए। 50 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं है और प्रत्येक के पास दो खुराक होनी चाहिए
वैक्सीन का।
6. गैर-जरूरी दुकानें के प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर ही खोली जानी चाहिए। सप्ताह और शाम को 5:00 बजे तक बंद करने के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
7. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान/ट्यूशन बंद होने चाहिए।
अगली सूचना तक ऑनलाइन आधार पर काम करना चाहिए।

8. रेस्टोरेंट बंद होने चाहिए। उन्हें होम डिलीवरी पर काम करना चाहिए अगली सूचना तक।
9. कार्यालय 50% क्षमता के साथ चलेंगे। दफ्तरों में नहीं होगा एसी या हीटर का प्रयोग और क्रॉस वेंटिलेशन बनाए रखा जाना चाहिए।
10. बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर अगली सूचना तक रोक लगाई जाए।
11. हम सलाह देते हैं कि मॉल बंद रहें लेकिन अगर इसे खोलने की अनुमति है तो आगंतुकों को केवल टीकाकरण की दोहरी खुराक के साथ ही अनुमति दी जानी चाहिए। 25% दर्शकों को क्षमता के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए।
12. किसी भी माध्यम से यात्रा करने वाले अन्य राज्य या देश के आगंतुकों को चाहिए। आरटी पीसीआर नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करें जो कि 72 घंटे से कम होना चाहिए 1
रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और पुलिस चेक प्वाइंटों में चेक प्वाइंट।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए।

 

 

ये सारे सुझाव हैं, जिसे सोमवार की बैठक में चर्चा में लाई जा सकती है……..

अफवाहों से बचें…

कोरोना के प्रोटकाल का पालन करे

मास्क लगाएं..

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें….

टीका जल्द से जल्द ले….

सरकार की तरफ से लगाई जानेवाली पाबंदि.यों का पालन खुद करें, दूसरों को भी कराएं..

 

सबरंग की तरफ से जनहित में जारी….