सुप्रीम कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को राहत नहीं, अंतरिम जमानत की लगाई थी गुहार !

 

रांची/नई दिल्ली। झारखंड की राजधानी रांची में जमीन घोटाले के जरिए बड़ी राशि की हेराफेरी करने के आरोप में रांची के होटवार जेल में बंद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। हेमंत सोरेन की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल ने हेमंत के चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी। दो दिन तक इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत नहीं देते हुए फटकार भी लगाई।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वकील कपिल सिब्बल ने पूरे मामले को खुद पर लेते हुए कहा कि इस मामले में मुवक्किल की नहीं बल्कि उनकी गलती है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जमानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट में लंबित है, तब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं जी गई। इससे पहले मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी।

दरअसल हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने हुए गुहार लगाई थी कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए।