Ranchi news : लव जिहाद के मामले में बड़ा फैसला, रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को उम्र कैद

लव जिहाद के मामले में झारखँड में बड़ा फैसला

Ranchi news . झारखंड में लव जिहाद से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। दरअसल बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा 50 हजार जुर्माना भी सुनाया है. वहीं उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि तीनों को कोर्ट ने 30 सितंबर को दोषी करार ठहराया था.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में इस केस को टेक ओवर किया था. इस मामले में जारी बहस पूरी हो चुकी है. सीबीआई की ओर से 25 फरवरी को गवाही पूरी कर ली गई थी. इसके बाद अदालत ने आरोपियों का बयान दर्ज किया. बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष ने अपने बचाव में गवाही दी. गवाही बंद होने के बाद मामले में बहस जारी थी, जो पूरी हो गई. मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था. सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को पेश किया गया है.
झारखंड की राष्‍ट्रीय शूटर तारा शाहदेव ने अपने पति (रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल) पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था. तारा का कहना था कि उसके पति ने खुद को हिंदू बताकर उसे धोखा दिया और शादी की. बाद में उस पर इस्‍लाम कबूलने का दबाव बनाया जाने लगा और ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था. शाहदेव के मुताबिक, कई-कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं दिया जाता था.