रांचीः विदेशी तब्लीगी जमातियों की जमानत याचिका खारिज
- By admin --
- 08 Jun 2020 --
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रांची के जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने विदेशी तब्लीगी जमातियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले इन तब्लीगी जमाती का सीजीएम कोर्ट से जमानत खारिज हो चुका है।
रांची के हिन्दपीढ़ी थाना क्षेत्र से पकड़े गये तबलीगी जमात से जुड़े सत्रह विदेशी नागरिक ब्लैक लिस्टेड कर दिये गये हैं। सभी के खिलाफ यह कार्रवाई खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने की है। कार्रवाई के बारे में सरकार ने झारखंड पुलिस को जानकारी भेज दी है। गौरतलब है कि मामले में हिन्दपीढ़ी थाना में अठ्ठारह लोगों के खिलाफ सात अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
इनमें चार महिला और तेरह पुरुष शामिल हैं। पुलिस को छानबीन में यह जानकारी मिली थी कि इन सभी को यात्री वीजा जारी किया , लेकिन वे स्थानीय प्रशासन और थाना को बिना सूचना दिये घूम-घूम कर लोगों को एकत्रित कर धर्म प्रचार कर रहे हैं। जांच के बाद सत्रह विदेशी नागरिकों के अलावा एक स्थानीय व्यक्ति के खिलाफ हिन्दपीढ़ी थाना में केस दर्ज किया गया था।