धनबाद। इंडोनेशियाई नागरिकों की जमानत याचिका खारिज, 19 अप्रैल से जेल में है बंद

धनबाद। टूरिस्ट वीजा पर लॉकडाउन में धनबाद में धर्म प्रचार के आरोपों में फंसे तब्लीगी जमात के 10 इंडोनेशियाई नागरिकों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कोर्ट ने इनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋत्विका सिंह की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया।

19 अप्रैल से जेल में है बंद

इंडोनेशियाई नागरिक 19 अप्रैल से जेल में बंद है। जमानत अर्जी पर दलील देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि इनके पास वैध वीजा था, जिसे उन्होंने एसपी ऑफिस में जमा भी किया था। इस वजह से इनके विरुद्ध विदेशी अधिनियम लागू नहीं होता है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने कहा कि आरोपियों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है। टूरिस्ट वीजा पर धनबाद में धर्म प्रचार कर रहे थे, जो वीजा नियमों का उल्लंघन  है।

कोर्ट ने किया इंकार

वहीं, इन लोगों ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भी खुद को प्रशासन के हवाले नहीं किया था। उभय पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने पहली बार जमानत अर्जी पर सुनवाई से इन्कार कर दिया था। क्योंकि लॉकडाउन के कारण केवल 7 वर्ष तक के सजा वाले मामले में ही जमानत अर्जी की सुनवाई हो रही थी। इस मामले में आठ वर्ष की सजा है। इसलिए जज ने तुरंत सुनने से इन्कार किया था।