रांची: मास्क नहीं पहने और लॉकडाउन का किया उल्लंघन तो होगी जेल

रांची: मास्क नहीं पहने और लॉकडाउन का किया उल्लंघन तो होगी जेल

हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते लकेर सरकार ने झारखंड में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसे 2 साल तक जेल हो सकती है, यही नहीं एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। 

झारखंड सरकार ने वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी कोरोना वायरस के संक्रमण को संक्रामक रोग के रूप में लिया है। इसलिए राज्य में सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को 2 साल तक जेल की सजा भुगतनी होगी और एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन पर कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे. कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा हुई. मंत्रिपरिषद ने कोई भी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है. हर पहलू पर विचार-विमर्श करने के बाद सीएम ही अंतिम निर्णय लेंगे.

साथ ही सरकार ने झारखंड का नया लोगो भी जारी करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सीबीएसई और जैक के टॉपर्स को 1-1 लाख रुपये मिलेंगे।