रांचीः कोल ब्लॉक नीलामी पर केन्द्र सरकार स्पष्ट करें नीति- सुप्रीम कोर्ट

कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच छिड़ी रार पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोल ब्लॉक नीलामी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार पर नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के अंदर जबाब मांगा है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 121 के तहत राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल किया है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि कोल ब्लॉक नीलामी के समय केन्द्र सरकार ने किसी भी प्रकार से राज्य सरकार संपर्क नहीं किया है, साथ ही कोल ब्लॉक नीलामी से राज्य सरकार अनभिज्ञ था।आपको बता दे कि कोल ब्लॉक नीलामी पर झारखंड सरकार के साथ विभिन्न समाजिक और राजनीतिक संगठन ने आपत्ति जतायी थी।

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है था कि केंद्र सरकार का यह बड़ा नीतिगत निर्णय है। इसमें राज्य सरकार को भरोसे में लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों बाद फिर नई प्रक्रिया पुरानी दरों पर अपनाई गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन के कारण विस्थापन की समस्या बरकरार और उलझी हुई है।

कोल ब्लॉक की नीलामी से पहले झारखंड में सामाजिक-आर्थिक सर्वे जरूरी था। इससे पता चलता कि पूर्व में हुए खनन से हमें क्या लाभ मिला अथवा हानि हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हड़बड़ी में कोल ब्लॉक की नीलामी करने का निर्णय किया है। झारखंड सरकार ने केंद्र से खनन के विषय पर जल्दबाजी न करने का आग्रह किया था।