चारा घोटाला फैसला ,52 को तीन साल, 37 को 3 साल से अधिक की सजा, 35 हुए बरी

 

रांची

एंकर। देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक बहुचर्चित चारा घोटाला के मामले में झारखंड की राजधानी रांची के सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। लगभग 27 साल से अधिक चले इस घाटाले के मामले में 124 आरोपियों में से 52 को तीन साल, 37 अन्य को तीन साल से अधिक की सजा सुनाई गई। जबकि 35 आरोपियों को बरी किया गया है।

गोरतलब है कि चारा घोटाले के कांड संख्या (आरसी 48ए/96) डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने सजा सुनायी है। इस मामले में 124 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिनका फैसला आज सुनाया गया।

तीन साल से अधिक सजा पाने वाले सभी 37 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया , अब इनकी सजा पर एक सितंबर को सुनवाई होगी।

संयुक्त बिहार के दौरान बहुचर्चित चारा घोटाला हुआ था। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। इस दौरान राँची के डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध तरीके से निकासी हुई थी। यह निकासी वर्ष 1990 से 1995 के दौरान हुआ था। इस मामले में अब तक 62 आरोपियों की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है ।