VB-G RAM G Scheme: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद
- By rakesh --
- 28 Sep 2026 --
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रांची: राज्य में VB-G RAM G Scheme के बेहतर क्रियान्वयन और योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए नई व्यवस्था तैयार की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। जल्द ही इसके गठन को लेकर अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
परिषद में सरकारी अधिकारियों के अलावा कम से कम 15 गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसका मकसद योजना के संचालन से लेकर निगरानी, मूल्यांकन और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाना है।
मुख्यमंत्री होंगे राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष
प्रस्तावित राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे।
राज्य स्तरीय सामान्य सभा में पंचायती राज, वित्त, वन एवं पर्यावरण, जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, भवन निर्माण, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, कल्याण तथा श्रम एवं कौशल विकास जैसे संबंधित विभागों के मंत्री सदस्य होंगे।
इसके साथ ही मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी भी परिषद का हिस्सा होंगे। योजना आयुक्त को परिषद का सदस्य सचिव बनाए जाने का प्रस्ताव है।
सरकार की ओर से कम से कम 15 गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित किया जाएगा। इससे योजना की निगरानी में सरकारी तंत्र के साथ अन्य लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था होगी।
योजनाओं की निगरानी और शिकायतों की समीक्षा
परिषद का एक प्रमुख दायित्व राज्य में योजना के प्रभावी संचालन और उसकी निगरानी सुनिश्चित करना होगा। इसके तहत योजनाओं के कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार को सुझाव दिए जाएंगे।
परिषद योजना की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के साथ-साथ निगरानी और शिकायत निवारण व्यवस्था की भी समीक्षा करेगी। यदि किसी स्तर पर व्यवस्था में सुधार की जरूरत महसूस होती है तो परिषद सरकार को आवश्यक बदलावों की सिफारिश कर सकेगी।
इससे योजना के तहत चलने वाले कार्यों की निगरानी के साथ लाभार्थियों से जुड़ी शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा।
125 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान
प्रस्ताव के अनुसार VB-G RAM G Act 1 जुलाई 2026 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान बताया गया है।
ऐसे में राज्य स्तर पर योजना के संचालन के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिषद के गठन के जरिए योजना से जुड़े विभागों के बीच समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को एक ढांचे में लाने की तैयारी है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी संचालन समिति
राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के साथ योजना के परिचालन से जुड़े मामलों के लिए एक राज्य स्तरीय संचालन समिति भी गठित की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। जरूरत के अनुसार राज्य सरकार अपर मुख्य सचिव स्तर के किसी अधिकारी को भी इसकी जिम्मेदारी सौंप सकती है।
संचालन समिति योजना के तकनीकी और परिचालन पहलुओं पर मार्गदर्शन देगी। इसके अलावा डिजिटल प्रणालियों, निगरानी व्यवस्था और योजना से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए भी समिति की भूमिका तय की जा रही है।
यानी एक ओर परिषद योजना के व्यापक स्तर पर संचालन, मूल्यांकन और शिकायत निवारण की निगरानी करेगी, वहीं संचालन समिति रोजमर्रा के परिचालन और तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन देने का काम करेगी। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद दोनों संस्थाओं की जिम्मेदारियां औपचारिक रूप से स्पष्ट हो जाएंगी।
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