JPSC Exam Cancellation Case: हाईकोर्ट ने JPSC, CDPO और Food Safety Officer परीक्षा पर फैसला रखा सुरक्षित
- By rakesh --
- 12 Oct 2026 --
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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) नियुक्ति परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार, 12 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। अदालत ने प्रार्थियों और राज्य सरकार को अपनी बहस के समर्थन में शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति भी दी। अब इन मामलों में हाईकोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार है।
दोपहर 2:15 बजे शुरू हुई सुनवाई
न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में मामले की सुनवाई दोपहर 2:15 बजे शुरू हुई और करीब 3 बजे समाप्त हो गई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और महाधिवक्ता रोहित राय ने पक्ष रखा। वहीं, प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से भी दलीलें पेश की गईं।
राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने सभी पक्षों को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि, आदेश सुनाए जाने की तारीख की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
तीन प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती
इन याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है। प्रार्थियों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए न्यायिक हस्तक्षेप और राहत की मांग की है।
मामले में JPSC की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, CDPO नियुक्ति परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा शामिल हैं। हाईकोर्ट का फैसला इन परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे संबंधित भर्ती प्रक्रिया की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
CDPO और JPSC 11वीं से 13वीं परीक्षा की याचिकाएं
प्रार्थी सुभाष मुर्मू और अन्य ने CDPO नियुक्ति परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में संबंधित अधिसूचना पर सवाल उठाए गए हैं और अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है।
वहीं, प्रार्थी दीपमाला, आशीष अक्षत, आकांक्षा मिंज और अन्य ने JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी है। सोमवार को इन मामलों पर भी सुनवाई हुई। अब अभ्यर्थियों की नजरें हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी हैं।
फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा मामले में भी फैसले का इंतजार
प्रार्थी सौरभ सिंह और अन्य ने फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले को भी संबंधित याचिकाओं के साथ सुनवाई के दौरान रखा गया।
राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इन मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति दी है, लेकिन फैसले की तारीख घोषित होने की जानकारी नहीं है।
याचिकाओं को अपील मामलों से जोड़ने की मांग खारिज
उधर, इन रिट याचिकाओं को संबंधित अपील याचिकाओं के साथ टैग करने की मांग को लेकर दायर विशेष मेंशन को मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने खारिज कर दिया।
फिलहाल JPSC, CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार है। फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा कि परीक्षा विज्ञापन रद्द करने के सरकारी फैसले को लेकर आगे क्या कानूनी स्थिति बनती है।
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