झारखंड में SIR का अंतिम विशेष शिविर 22-23 अगस्त को

झारखंड में SIR का अंतिम विशेष शिविर 22-23 अगस्त को, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका

झारखंड। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) के तहत 22 और 23 अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर द्वितीय एवं अंतिम विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची से जुड़े जरूरी प्रपत्र भरने की सुविधा मिलेगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार ने जिले के सभी पात्र नागरिकों और मतदाताओं से इस विशेष शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। शिविर के दौरान संबंधित मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे और मतदाताओं को आवेदन भरने सहित अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक लगेगा शिविर

अंतिम विशेष शिविर 22 और 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस दौरान मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी की जांच कर सकेंगे।

बीएलओ की मौजूदगी में पात्र नागरिकों को निर्धारित प्रपत्र भरने में सहायता दी जाएगी। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे शिविर में पहुंचकर अपने और परिवार के सदस्यों के मतदाता विवरण की जांच जरूर करें।

मतदाता सूची में किसी तरह की गलती मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

18 साल की उम्र पूरी करने वाले भर सकेंगे Form-6

ऐसे पात्र भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और वे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी होने वाली है, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के किसी विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी भी फॉर्म-6 और घोषणा पत्र के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के जरिए पात्र नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

एक जगह रहने वाले परिवारों के लिए Form-8 की सुविधा

ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य वर्तमान में एक ही स्थान पर रह रहे हैं, लेकिन उनके नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे फॉर्म-8 के माध्यम से नाम को एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इससे एक ही स्थान पर रहने वाले परिवार के सदस्यों के मतदाता विवरण को संबंधित मतदान केंद्र के अनुसार व्यवस्थित कराने में सुविधा मिलेगी।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन, 1950 पर मिलेगी मदद

मतदाता सूची से जुड़े आवेदन के लिए ऑनलाइन माध्यम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पात्र नागरिक ECINET या voters.eci.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता सूची, आवेदन या अन्य किसी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 22 और 23 अगस्त को होने वाले इस अंतिम विशेष शिविर का लाभ उठाएं और अपने तथा परिवार के सभी सदस्यों के मतदाता विवरण की जांच कर लें। इससे मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण से जुड़ी किसी भी त्रुटि को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधरवाने का अवसर मिल सकेगा।

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