JSSC सहायक आचार्य नियुक्ति मामला: हाईकोर्ट ने 43 सीटें सुरक्षित रखने का दिया निर्देश, 30 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई
- By rakesh --
- 17 Sep 2026 --
- comments are disable
रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। विज्ञापन संख्या 13/2023 से संबंधित आदित्य कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने 43 सीटों को याचिकाकर्ताओं के हित में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। अदालत ने इस दिन मामले की अंतिम सुनवाई करने की बात कही है।
याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया पर उठाया सवाल
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी संबंधित श्रेणी में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक हासिल किए हैं।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में उचित अवसर नहीं मिल सका। इसी आधार पर अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं के हित में सीटें सुरक्षित रखने का आग्रह किया गया।
पारा और नन-पारा श्रेणी की सीटों का मामला
अदालत के समक्ष यह भी बताया गया कि पारा और नन-पारा दोनों श्रेणियों में सीटें रिक्त हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मामलों पर इन रिक्त सीटों के बावजूद समुचित विचार नहीं किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने इसी बिंदु को अपनी याचिका के समर्थन में अदालत के समक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल 43 सीटों को उनके हित में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
JSSC जवाब दाखिल नहीं कर सका
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। हालांकि निर्धारित समय बीतने के बावजूद आयोग की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका।
इसके बाद अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अब 30 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी, जिसमें मामले के संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।
43 सीटों पर अंतरिम राहत, 30 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई
हाईकोर्ट के ताजा आदेश से याचिकाकर्ताओं को फिलहाल अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने 43 सीटों को उनके हित में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। हालांकि नियुक्ति को लेकर अंतिम स्थिति 30 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई और अदालत के आगे के आदेश पर निर्भर करेगी।
मामला JSSC के सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति से संबंधित है और अदालत में इसकी अंतिम सुनवाई अभी बाकी है।
यह भी पढ़ें: Ranchi RSS Office Bomb Attack: बम हमले के मामले में ED की कार्रवाई, चार राज्यों के 5 ठिकानों पर छापेमारी