JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाला: CBI जांच की मांग वाली याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई की संभावना
- By rakesh --
- 17 Sep 2026 --
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रांची: झारखंड में JPSC और JSSC से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 21 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 19 सितंबर को होने की उम्मीद जताई जा रही थी।
यह मामला राज्य में JPSC और JSSC से संबंधित नियुक्ति प्रक्रियाओं की जांच से जुड़ा है। फिलहाल इन मामलों की जांच CID द्वारा की जा रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
हरिशरण देवगम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
हरिशरण देवगम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर JPSC और CGL से जुड़े कथित नियुक्ति घोटाले की जांच CBI से कराने की मांग की है। याचिका में मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि वर्तमान में मामले की जांच CID कर रही है और उन्हें CID की जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, याचिका में मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए CBI जांच को उचित बताया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को जारी किया था नोटिस
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष हुई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार, CID, JPSC, JSSC समेत अन्य संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को CBI जांच की मांग को लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
CID जांच के बीच CBI की मांग
याचिका में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति से जुड़े मामलों की जांच फिलहाल CID के स्तर पर चल रही है। याचिकाकर्ता ने CID जांच पर आपत्ति नहीं जताई है। उनका कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच CBI से कराई जानी चाहिए।
इस मांग पर अब संबंधित प्रतिवादियों का पक्ष भी अदालत के समक्ष रखा जाना है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश से यह स्पष्ट होगा कि CBI जांच की मांग पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है।
21 सितंबर को सुनवाई की उम्मीद
इस मामले में पहले 19 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना बताई गई थी, लेकिन अब 21 सितंबर को सुनवाई होने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम रूप से सुनवाई की तारीख अदालत की सूची और कार्यवाही पर निर्भर करेगी।
फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। CBI जांच की मांग पर अदालत का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है।
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