रांची के अस्पतालों में प्रवेश के नियम सख्त, मरीज के साथ अब सिर्फ एक अटेंडेंट; मीडिया कवरेज के लिए अनुमति जरूरी
- By rakesh --
- 27 Aug 2026 --
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रांची। जिला के सदर अस्पताल समेत निचले क्रम के अस्पतालों में आम लोगों, मरीजों के परिजनों और पत्रकारों के प्रवेश को लेकर नए सख्त नियम लागू किए गए हैं। अस्पतालों में भीड़ और अव्यवस्था रोकने के साथ मरीजों की निजता बनाए रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।
नई व्यवस्था के तहत मरीजों के परिजनों के लिए कार्ड या प्रवेश पास जारी किया जाएगा। मरीजों से मिलने का समय भी निर्धारित किया जाएगा। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में प्रवेश के लिए पास जरूरी होगा। बिना वैध पास के परिजनों या अन्य आगंतुकों को अस्पताल परिसर और वार्डों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
एक मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट
इलाज के दौरान एक मरीज के साथ केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति को रुकने की अनुमति होगी। विशेष परिस्थितियों में इस व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है।
सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद ने इस संबंध में 11 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत ICU, HDU, SNCU, इमरजेंसी, OT, लेबर रूम, प्रोसीजर रूम और नर्सिंग एरिया को आम लोगों और पत्रकारों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मरीजों की गोपनीयता और गरिमा बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
मीडिया कवरेज के लिए अनुमति जरूरी
अस्पताल परिसर में मीडिया कवरेज के लिए भी अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी।
मरीजों की तस्वीर लेने, वीडियो बनाने या उनकी पहचान सार्वजनिक करने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। वार्ड और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर विशेष रूप से रोक रहेगी।
छात्र आंदोलन के बाद बढ़ाई गई सख्ती
अस्पतालों में प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ाने का फैसला हाल में हुए छात्र आंदोलन के दौरान सामने आई स्थिति के बाद लिया गया है। बताया गया कि उस दौरान भर्ती मरीजों की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों के साथ अतिरिक्त सुरक्षाबल और बड़ी संख्या में छात्र समर्थक अस्पताल परिसर में पहुंचे थे।
इससे अस्पताल के सामान्य कामकाज और मरीजों को होने वाली असुविधा को देखते हुए प्रवेश व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने का फैसला किया गया।
अस्पतालों को इन मानकों का करना होगा पालन
नई व्यवस्था के तहत अस्पताल प्रबंधन को भी कई व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। विजिटर और अटेंडेंट पॉलिसी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। इसके अलावा वेटिंग विजिटर एरिया को चिन्हित करना होगा।
सुरक्षा कर्मियों और संबंधित अस्पताल कर्मचारियों की नियमित ब्रीफिंग भी की जाएगी। एंबुलेंस के आवागमन वाले रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होने दिया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उद्देश्य अस्पताल में अनुशासन बनाए रखने के साथ मरीजों की निजता, गरिमा और उपचार व्यवस्था को सुरक्षित रखना है।
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