इमरान खान को ​बड़ी राहत, इस्लामाबाद कोर्ट ने पलट दिया फैसला

इमरान खान को ​बड़ी राहत, इस्लामाबाद कोर्ट ने पलट दिया फैसला, तोशखाना मामले में मिली जमानत

पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है। जानकारी के अनुसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तोशखाना मामले में जमानत दे दी है। इस तरह कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान कोतोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें केस में जमानत दे दी है। इसी के साथ इमरान के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है।

गौरतलब है कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की तरफ से दायर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया था, जिसमें राज्य के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था। इस मामले में उन्हें तीन साल की जेल हुई थी। इसके साथ ही उनके पांच साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ के मुताबिक, इसके बाद इमरान खान ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।