मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 08 अप्रैल 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
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★ जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय अंतर्गत कार्यालयों के लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु “झारखण्ड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025” के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची II Part E के अन्तर्गत Aviation Turbine Fuel (ATF) पर देय कर दर (वैट) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।

★ स्व० सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 197/03) के सेवावधि से संबंधित अवधियों, जिसे विभागीय आदेश संख्या 4817 दिनांक 16.08.2011 द्वारा पेंशन एवं उपादान के भुगतान के प्रयोजनार्थ गणना हेतु झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप स्वीकृत किया गया है, को LPA No. 487/2022 झारखण्ड राज्य बनाम राहुल शंकर में दिनांक 13.08.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम Claim की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को Indian Public Health के मानक के अनुरूप करने के लिए ‘अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

★ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम, 2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या-534 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना (Jharkhand Grassroots Innovation Internship Scheme) की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर की प्राप्ति में वृद्धि के उदेश्य से झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 (1) के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत खनन (Mining) एवं विनिर्माण कार्य (Industries) में निबंधित करदेय व्यक्तियों / डीलर्स द्वारा High Speed Diesel के राज्यान्तर्गत Bulk Purchase के क्रम में मूल्यवर्द्धित कर में Partial Concession कर मूल्यवर्धित कर को “22 प्रतिशत अथवा 12.50 रू0 प्रति लीटर, जो अधिक हो” को संशोधित कर “15 प्रतिशत” करने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में NHB द्वारा उपलब्ध कराये गये RBI के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप एवं NHB के ऋण स्वीकृति पत्र एवं उससे संबंधित नियम शर्तों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (TGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/7, रु. 44,900-1,42,400/-) तथा सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक (PGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/8, रु. 47,600-1,51,100/-) के क्रमशः रिक्त 9,470 एवं 797 पद में से क्रमशः 8,650 एवं 250 पद, कुल 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 510 सरकारी +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/6, रु. 35,400-1,12,400/-) के आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) पदों के पदसृजन की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत अंतरिम कार्रवाई पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधान सभा के पटल पर रखने हेतु कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित / प्रोत्साहित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के स्पेन एवं स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गई।