धोखाधड़ी का आरोप में पूर्व SEBI प्रमुख माधवी पुरी बुच पर होगा FIR दर्ज !

पूर्व SEBI प्रमुख माधवी पुरी बुच पर FIR दर्ज करने का आदेश, शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप

मुंबई की अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश, शशिकांत एकनाथराव बांगड़ ने पारित आदेश में कहा, “नियमों में चूक और मिलीभगत के प्राइम फेसी सबूत हैं, जो एक निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।” अदालत ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी, और 30 दिनों के भीतर मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी।

अदालत के आदेश में यह भी जिक्र किया गया कि आरोप एक संज्ञानीय अपराध (cognisable offence) की ओर इशारा करते हैं, जिसके लिए जांच की दरकार है। कोर्ट ने कहा, “कानून प्रवर्तन (एजेंसियों) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की निष्क्रियता के कारण दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।”