यूपीएससी की परीक्षा, सेंटरों के पास धारा 144
- By rakesh --
- 02 Sep 2023 --
- comments are disable
संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2023 दिनांक 03.09.2023 को प्रथम पाली 09.00 बजे पूर्वाह्न से 11:00 बजे पूर्वाह्न तक एवं द्वितीय पाली 12:00 बजे मध्याह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक तथा तृतीय पाली 03:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक एवं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी परीक्षा (II) 2023 दिनांक 03.09.2023 को प्रथम पाली 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:30 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक विभिन्न केन्द्रों पर होना है।
इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गई है।
● पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)
● किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना
● किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
● किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
● किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 03.09.2023 के प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा