Supreme Court News: कनॉट प्लेस प्रदर्शन पर रोक से इनकार, राहुल गांधी मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई
- By rakesh --
- 16 Oct 2026 --
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार को प्रस्तावित प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने मामले का जल्द सुनवाई के लिए उल्लेख किया। सुनवाई के दौरान CJI ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष समझदारी से काम लेंगे। अदालत ने प्रदर्शन के साथ छोटे कारोबारियों की रोजी-रोटी और कानून-व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान दिलाया।
कनॉट प्लेस में प्रदर्शन पर तत्काल रोक से इनकार
मामले का उल्लेख किए जाने पर CJI ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम करेंगे। उन्होंने छोटे दुकानदारों की आजीविका का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे हालात में कारोबार प्रभावित होने से पूरे परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि प्रदर्शन करने, मूंगफली बेचकर आजीविका चलाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने जैसे पहलू एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अदालत ने फिलहाल स्थिति पर नजर रखने की बात कही।
कारोबार को नुकसान हुआ तो कार्रवाई कर सकता है कोर्ट
जस्टिस बागची ने कहा कि यदि प्रदर्शन या उससे जुड़े हालात के कारण कारोबार को नुकसान होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल, आगे की स्थिति को देखना जरूरी है।
अदालत की टिप्पणियों से स्पष्ट हुआ कि मामले में प्रदर्शन के अधिकार के साथ-साथ आम लोगों की आजीविका और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
सेंट्रल पार्क बंद करने के NDMC के आदेश का मुद्दा उठा
सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने पिछली रात देर से सेंट्रल पार्क को बंद करने का आदेश जारी किया था। वकील के मुताबिक, इस फैसले से वहां कारोबार करने वाले लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यदि उठाया गया कदम जरूरत से ज्यादा पाया जाता है, तो अदालत कानून के तहत कार्रवाई करने और नुकसान की भरपाई से संबंधित आदेश देने के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है।
राहुल गांधी से जुड़े मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मार्च के दौरान राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाने वाली एक महिला पत्रकार ने आवेदन दिया है।
शुक्रवार को वकील और भाजपा नेता गौरव भाटिया ने CJI की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने आवेदन पर सुनवाई की तारीख तय करने और यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि मामले में नोटिस जारी किया गया है या नहीं।
इस पर CJI ने कहा कि एक दिन पहले उनके सामने रखी गई याचिकाओं में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।
प्रदर्शन और न्यायिक सुनवाई पर आगे की नजर
कनॉट प्लेस में प्रदर्शन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। अदालत ने कारोबारियों की आजीविका, कानून-व्यवस्था और सेंट्रल पार्क बंद किए जाने से जुड़े सवालों पर टिप्पणी की है।
वहीं, राहुल गांधी से संबंधित महिला पत्रकार की याचिका पर 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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