रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड आर्म्ड पुलिस (JAP) में वर्ष 2016 में नियुक्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के वेतन से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण आदेश दिया